कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल का असमर्थता अवकाश स्वीकृत करें, अगस्त 2021 से लगातार वेतन भी देने के आदेश

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जयपुर, 17 मार्च । राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान हुए एक्सीडेंट के चलते 2021 से कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल व उसके परिजनों को राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को उसका विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर अगस्त 2021 से उसे लगातार वेतन का भुगतान करे। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश पुलिस कार्मिक नरेन्द्र सिंह की पत्नी शारदा कंवर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति ऑन ड्यूटी 22 अगस्त 2021 को मोटरसाइकिल का टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह कोमा में चले गए और वह 85 फीसदी तक दिव्यांग हो गए। याचिका में कहा गया कि दो साल अस्पताल में भर्ती रहने के बाद से उनका घर पर ही उसका इलाज जारी है। इस दौरान उसकी याचिकाकर्ता ने पुलिस विभाग को पत्र लिखकर उसके पति का वेतन और विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत करने का आग्रह किया। जिस पर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सहित संबंधित थानाधिकारी ने उन्हें ऑन ड्यूटी मानते हुए गृह विभाग को उसका विशेष अवकाश स्वीकृति का आग्रह किया। इसके बावजूद भी ना तो अगस्त 2021 से उसके वेतन का भुगतान परिजनों को किया और ना ही उसके पति को विशेष असमर्थता अवकाश ही मंजूर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकार करने के साथ ही अगस्त, 2021 से वेतन का भुगतान करने को कहा है।