जयपुर, 10 मार्च । सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सादुलशहर क्षेत्र की खाटसजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋण खातों में हुई अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए समिति की विस्तृत जांच की अनुशंसा की गई है।
उन्होंने बताया कि जांच में तत्कालीन व्यवस्थापक धर्मपाल यादव को एक करोड़ 54 लाख 48 हजार 783 रुपये की अनियमितता के लिए पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री यह जानकारी विधायक गुरवीरसिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से समिति को ब्लैकलिस्ट घोषित नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि समिति की दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक और सादुलशहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता भी निलंबित नहीं की गई है। समिति के सदस्यों को उनके आवेदन के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण भी वितरित किया जा रहा है।