सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को पत्नी की याचिका पर जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली, 18 फ़रवरी । उच्चतम न्यायालय ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की ओर से गुजारा भत्ता और घरेलू हिंसा के जुड़े अलग-अलग मामलों को कोलकाता की कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोहम्मद शमी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

हसीन जहां ने याचिका दायर कर कहा है कि वह अपनी बेटी की बेहतर पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई हैं। इस वजह से वो कलकत्ता में होने वाले मामलों में शामिल नहीं हो पाएंगी। याचिका में कहा गया है कि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। उन्हें अपनी बेटी की रोजाना देखभाल और परवरिश के लिए उसके साथ ही रहना होगा। ऐसे में वो कलकत्ता में केस लड़ने के लिए दिल्ली से डेढ़ हजार किलोमीटर दूर नहीं जा सकेगी।

याचिका में कहा गया है कि मोहम्मद शमी कई देशों की यात्रा करते हैं और इसलिए उन्हें दिल्ली में केस लड़ने आने में कोई परेशानी नहीं होगी। हसीन जहां ने कहा है कि उनका परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है जो कलकत्ता के मुकाबले दिल्ली से ज्यादा पास है।

मोहम्मद शमी ने अप्रैल, 2014 में शादी की थी और जुलाई, 2015 में एक बेटी हुई। हसीन जहां कि पिछली शादी से दो बेटियां थी। हसीन जहां ने 2018 में मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर दस लाख रुपये के अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। इस पर ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद शमी को हर महीने एक लाख तीस हजार रुपये गुजारा भत्ता के रुप में देने का आदेश दिया था। जुलाई, 2025 में उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ते की रकम को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया था।