वाराणसी: सार्वजनिक पार्कों में गंदगी फैलाने या अतिक्रमण पर चालान, नए नियमों का पालन करना होगा जरूरी

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वाराणसी,04 फरवरी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सार्वजनिक पार्कों की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब पार्कों में टहलने वाले नागरिकों को सिर्फ स्वच्छता के प्रति सजग रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पार्कों के भीतर कोई भी अवैध गतिविधि करने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नगर निगम ने ‘पार्क प्रबंधन एवं संरक्षण उपविधि 2025-26’ का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने और पार्कों के अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों के तहत यह गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित

नगर निगम के नए नियमों के अनुसार, अब सार्वजनिक पार्कों में इन कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण या दुकान, ठेला लगाना, बिना अनुमति निर्माण कार्य करना या पार्क के भीतर विज्ञापन सामग्री रखना, पेड़-पौधों को काटना या उन्हें नुकसान पहुंचाना, पार्क परिसर में शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना,पालतू पशुओं (कुत्तों आदि) को खुले में छोड़ना, पार्क में कचरा फैलाना या उसके उपकरणों को क्षति पहुंचाना है। यह जानकारी नगर निगम के जन संपर्क कार्यालय ने दी।

गलत जुर्माना पर अपील करने का मौका

अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है, तो वह 15 दिनों के भीतर नगर आयुक्त के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। माना जा रहा है कि नगर निगम का यह कदम शहर के सार्वजनिक पार्कों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित रखेगा बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा।