प्रयागराज, 05 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित करेली थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते गुरुवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दुष्कर्म मामले के एक आरोपित को दोष सिद्ध होने के बाद 11 वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के करेली थाने में वर्ष 2018 को झूंसी थाना क्षेत्र के नीवी कला बच्चा का पूरा गांव निवासी एस.एन.एल उर्फ सुनील के खिलाफ धारा 342, 506, 376 भा.द.वि. व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत करेली पुलिस टीम समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराया और गवाही कराई । आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने गुरुवार को आरोपित एस एन एल उर्फ सुनील को धारा 342 भा.द.वि. में एक वर्ष के कठोर कारावास, धारा 506 भा.द.वि. में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 376 भा.द.वि. में 11 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
डीसीपी नगर ने बताया कि इस मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय त्रिपाठी, करेली थाने के उप निरीक्षक अशोक कुमार मॉनीटरिंग सेल , मुख्य आरक्षी कल्पू राम कोर्ट मोहर्रिर, मुख्य आरक्षी आलोक सचान की प्रभावी पैरवी करने से दोषी को सजा दिलाने में पुलिस को कामयाबी मिली है।