अनुकंपा पर बहाल कर्मियों ने उठाई वेतन विसंगति की आवाज, डीईओ को सौंपा ज्ञापन

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सुपौल, 23 फ़रवरी । जिले में अनुकंपा के आधार पर बहाल विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारियों ने सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को आवेदन देकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। कर्मियों ने राज्य सरकार से इस संबंध में उचित पहल करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग) नियमावली 2025 के आलोक में अनुकंपा के आधार पर राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और परिचारी पद पर नियमित राज्यकर्मी के रूप में बहाली की गई है। नियमावली के तहत संबंधित कर्मियों को प्राण (PRAN) नंबर भी जारी किया गया है।

इसके बावजूद शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 178, दिनांक 11 फरवरी 2026 के माध्यम से नवनियुक्त विद्यालय लिपिकों एवं परिचारियों को पूर्व संकल्प के आधार पर क्रमशः ₹16,500 एवं ₹15,200 प्रतिमाह वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है।

कर्मियों का कहना है कि जब उन्हें नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में बहाल किया गया है, तो निर्धारित नियमित वेतनमान और अन्य भत्तों से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से नियमित वेतनमान के साथ-साथ अन्य सभी देय भत्ता एवं सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है।