धमतरी , 20 फ़रवरी । जिला धमतरी में पदस्थ एक प्रधानपाठक को न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने तथा 48 घंटे से अधिक अवधि तक जिला जेल में रहने के कारण तत्काल प्रभाव से प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है। सहायक जेल अधीक्षक व बीईओ धमतरी के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा विभाग धमतरी से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मुजगहन-धमतरी निवासी रेखराम साहू शासकीय प्राथमिक शाला सेहराडबरी में प्रधानपाठक के रूप में पदस्थ है। वह संकुल समन्वयक स्कूल केन्द्र संबलपुर भी है। प्रधानपाठक रेखराम साहू को सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण में 10 फरवरी को पारित निर्णय के अनुसार धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान भी आदेशित है। वे 10 फरवरी से जिला जेल, धमतरी में सजा भुगत रहा है।
बताया जा रहा है कि आरोपित प्रधानपाठक रेखराम साहू 48 घंटे से अधिक अवधि से जेल में निरुद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम तीन के प्रतिकूल है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम नौ के उपनियम (एक) एवं (दो) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।