टोल पर 20 किलोमीटर दायरे वालों को मासिक पास, हल्के वाहनों को छूट पर नहीं विचार

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जयपुर, 12 फ़रवरी । राजस्थान में टोल को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। हल्के मोटर वाहनों को टोल से मुक्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को रियायती मासिक पास की सुविधा जारी रहेगी। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने दी।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य में कुल 83 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। इनमें 27 सड़कें राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन, 39 सड़कें आरएसआरडीसी के माध्यम से, 13 सड़कें रिडकोर के तहत और 4 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित हैं।

लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 14 मई 2018 की अधिसूचना के तहत निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहनों को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार यह छूट 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दी गई थी।