हमीरपुर, 17 फरवरी । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जमीनी रंजिश के चलते दिनदहाड़े रास्ते में की गई किसान की हत्या के मामले में पिता-पुत्रों सहित छह आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि डिमुहा निवासी रामराज पुत्र मान सिंह ने 24 अगस्त 2023 को कुरारा थाने में तहरीर देकर बताया कि दोपहर मेरे पिता मान सिंह घर से गेहूं पिसवाने के लिए कुसमरा गांव गए थे। जहां से दोपहर वापस लौटते समय जमीनी रंजिश के चलते गांव के करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला यादव, इसके पुत्र कप्तान यादव व भूप सिंह यादव ने गांव के जुग्गी उर्फ कौशलेंद्र, उपदेश उर्फ बड़े व टिर्रा यादव पुत्र कुंदन यादव के साथ मिलकर रास्ते में पिता की हत्या कर दी। जिस पर थाना पुलिस ने पिता-पुत्रों सहित आधा दर्जन हत्यारोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने सभी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार ने हत्यारोपी करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला यादव, इसके पुत्र कप्तान यादव व भूप सिंह यादव, जुग्गी उर्फ कौशलेंद्र, उपदेश उर्फ बड़े व टिराई यादव को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।