एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

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पलामू, 24 फ़रवरी । जिले के व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस (यह नशीले पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद) से जुडे मामले के आरोपित मो नवाज अंसारी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुुुुुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2024 को अभियुक्त मो नवाज अंसारी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के करमा गांव में स्थित घर से नशे के लिए कोरेक्स सिरप की बिक्री कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर लेस्लीगंज पुलिस मो नवाज के घर पहुंची तो पुलिस को देखकर वह भागने के क्रम में पकड़ा गया। उसके घर से 100 एमएल के 900 पीस नशीला सिरप बरामद किया गया।

मामले को लेकर उसके खिलाफ लेस्लीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मो नवाज अंसारी को दोषी पाया और सजा सुनायी।