बलरामपुर : एक जनवरी के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संपन्न

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बलरामपुर, 21 फ़रवरी । भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चार माह तक चले इस अभियान के बाद आज 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 5,35,989 मतदाता पंजीकृत हैं।

मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन के पश्चात 4,350 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नागरिकों से प्राप्त नवीनतम फोटोग्राफ भी अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया

27 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुए एसआईआर अभियान के तहत 772 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए। कुल 5,73,571 मतदाताओं के मिलान एवं मैपिंग का कार्य किया गया, जिनमें से 5,31,639 गणना फॉर्म प्राप्त कर उनका डिजिटलीकरण किया गया। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

दावे एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया। अंतिम प्रकाशन के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कटारा ने नागरिकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

विधानसभावार स्थिति

जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों प्रतापपुर (आंशिक), रामानुजगंज एवं सामरी में पुनरीक्षण उपरांत मतदाताओं की संख्या में संशोधन हुआ। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,451 नाम जोड़े गए, 1,101 नाम विलोपित किए गए तथा 4,350 की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई।

पारदर्शिता एवं उपलब्धता

अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज की आधिकारिक वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फोटोयुक्त मुद्रित प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

अपील का प्रावधान

यदि किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है या कोई त्रुटि है, तो वह प्रपत्र-6, 7 एवं 8 के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील तथा 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में निर्वाचन अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ, बीएलए, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही।