जयपुर, 18 फरवरी । राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी कॉलोनियों और अतिक्रमण के मामले में आदेश की पालना रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर अदालत ने आवासन आयुक्त को पेश होकर जवाब देने को कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 20 अगस्त को आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी 87 कॉलोनियों को हटाकर अतिक्रमण के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बावजूद छह माह बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया मौके पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में आवासन मंडल के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आवासन आयुक्त को तलब किया है। अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने गत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर सांगानेर में आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी करीब 87 कॉलोनियों को नियमित करने को कहा था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने गत 20 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जे को नियमित करने पर सवाल करते हुए 12 मार्च के आदेश पर रोक लगाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था।