देहरादून, 20 फरवरी । उत्तराखंड में शेखुल एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े भूमि खरीद-फरोख्त मामले में देहरादून जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने तथ्यों को छिपाकर भूमि उपयोग परिवर्तन (धारा 143) कराने वाले पांच लोगों की अनुमति निरस्त कर दी है। इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बेची गई भूमि के संबंध में 193 लोगों को नोटिस जारी गया गया है।
विकासनगर के उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने शुक्रवार को बताया कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 27 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। मामले की जांच जारी है।
प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि ट्रस्ट की नियमावली का पालन हुआ या नहीं तथा भूमि लेन-देन से ट्रस्ट को कोई वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच में यह देखा जाएगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि विक्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या तथ्य छिपाने की बात तो नहीं हुई। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या भूमि क्रेताओं से किसी न्यायिक निर्देश को छिपाया गया।
यह ट्रस्ट महमूद मदनी की ओर से स्थापित बताया जाता है। मदनी ने अपने शेखुल एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट को इस्लामिक शिक्षण संस्था (मुस्लिम यूनिवर्सिटी) के लिए बनाया था। प्रशासन ये भी देख रहा है कि दिल्ली में पंजीकृत उक्त ट्रस्ट की नियमावली का उलंघन तो नहीं हुआ क्योंकि कुछ विधि जानकार मानते हैं कि चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि बेची नहीं जा सकती। यदि बेची गई तो उसके लिए ट्रस्टियों की बोर्ड बैठक में लिखित सहमति जरूरी होती है और जब भूमि बेची जाती है तो वो हर सेल डीड में लगाई जानी जरूरी है। ट्रस्ट का उद्देश्य इस्लामिक शिक्षण संस्था की स्थापना बताया गया है।
विधि विशेषज्ञों के अनुसार चेरिटेबल ट्रस्ट सामान्यतः ‘नो प्रॉफिट, नो लॉस’ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऐसे में ट्रस्ट की संपत्ति के विक्रय के लिए ट्रस्टियों की बोर्ड बैठक में विधिवत स्वीकृति आवश्यक होती है और इसका उल्लेख संबंधित विक्रय विलेख में किया जाना चाहिए।
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