हरिद्वार, 22 जनवरी ।चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार यादव ने आरोपित युवक को दोषी पाते हुए छह माह के कारावास व सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये राजकोष में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं।
पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी, कनखल निवासी शिकायतकर्ता महिला सोनल कंसल ने पारिवारिक संबंधों के चलते कमल कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह, निवासी अंबेडकर नगर ज्वालापुर को विभिन्न तिथियों में कुल छह लाख साढ़े 18 हजार रुपये उधार दिए थे। कमल कुमार ने उधार राशि लौटाने के एवज में एक चेक भरकर दिया था।
शिकायतकर्ता महिला ने उक्त चेक को बैंक खाते में भुगतान वास्ते प्रस्तुत किया था,जिसपर बैंक ने बिना धनराशि दिए उक्त चेक शिकायतकर्ता को वापिस लौटा दिया था। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी कमल कुमार ने शिकायतकर्ता महिला को पैसे नहीं लौटाए थे।