सुलतानपुर, 27 जनवरी । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर मे पुलिस की न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपितों पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत की गई है।
थाना कोतवाली चांदा में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर 9 सितम्बर 2020 की रात मुकदमा पंजीकृत हुआ था। शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने एक राय होकर वादिनी के चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। विवेचक उपनिरीक्षक चंद्रभान यादव ने मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-01, 19 नवम्बर 2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।
आरोपिताें में थाना चांदा, करमापुर निवासी हरिश्चंद्र खरवार पुत्र राधेश्याम खरवार, वीरू खरवार उर्फ विशाल पुत्र हरिश्चंद्र और विकास खरवार उर्फ शेरू खरवार पुत्र हरिश्चंद्र शामिल हैं।