आदेश के अनुसार वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को निदेश दिया गया है कि वे जिला प्रशासन के आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करें।
इसके साथ ही प्री-बोर्ड, बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं, परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।