देशभर के कैंटोंमेंट बोर्ड के चुनाव नहीं कराने पर दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार

Share

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में 60 कैंटोंमेंट बोर्ड हैं और वे कैंटोंमेंट इलाकों का नगरीय प्रशासन संभालते हैं। कैंटोंमेंट बोर्ड का पिछला चुनाव 2015 में हुआ था और उनका कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई निकाय काम करती है।

कोर्ट ने कहा कि कैंटोंमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत कैंटोमेंट बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इसके तहत कैंटोंमेंट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव भी आता है, लेकिन सरकार धारा 13 के तहत लगातार नोटिफिकेशन के जरिये चुनाव नहीं करा रही है। कोर्ट ने कहा कि धारा 13 के तहत केवल दो परिस्थितियों में ही चुनाव टाला जा सकता है। टालने की पहली वजह कोई सैन्य कार्रवाई हो सकती है और दूसरी वजह कैंटोंमेंट का प्रशासन। कोर्ट ने कहा कि जब धारा 13 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उस समय कोई चुना हुआ सदस्य नहीं होता है और पुराने सदस्यों का दोहराव किया जाता है। ऐसा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटने जैसा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रक्षा संपदा के महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।