बरेली, 29 दिसंबर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को थाना सुभाषनगर क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने बताया कि बदायूं रोड थाना सुभाषनगर क्षेत्र में अनिल अग्रवाल ने करीब आठ बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह विजय पंडित एवं श्याम बाबू ने दस बीघा और अश्विनी चौहान ने करीब आठ बीघा भूमि पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर विकास कार्य करा रहे थे
तीनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी एवं प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में हुई।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।————