अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर निवासी परमजीत ने 24 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत मेें बताया था कि उसकी शराब ठेके के साथ परचून की दुकान है। वह अपने चचेरे भाई अनिल तथा शराब ठेकेदार दीपक के साथ खड़ा हुआ था। मुलत: बिठमडा हाल आबाद लिजवाना कलां निवासी शिवजी वहां पर आ गया और गाली गलौज करने लगा। जिस पर परमजीत तथा अनिल ने ऐतराज जताया तो शिवजी ने अपने पास मौजूद असलहा से परमजीत व अनिल पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जिसमें परमजीत तथा अनिल को दो-दो गोलियां लगीं। जब दीपक ने बीच बचाव की कोशिश की तो शिवजी ने उसपर भी फायरिंग कर दी। जिसमें गोली लगने से वह भी घायल हो गया। पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर शिवजी के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवजी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम जुनेजा की अदालत ने शिवजी को सात वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।