राज्यपाल ने झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक-2025 को दी मंजूरी

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इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है, जिससे नए उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी। साथ ही, ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश को आकर्षित करने की दिशा में सकारात्मक पहल है।