बेतिया के सभी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

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मतगणना के दौरान संभावित भीड़भाड़ एवं शहर के मार्गों पर राजनीतिक दलों के वाहनों के दबाव को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि बेतिया नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) तथा कोचिंग संस्थान 14 नवम्बर को शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा, सुचारू यातायात एवं मतगणना कार्य के निर्विघ्न संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।