अब्दुल रज्जाक हत्याकांड मामले में दो हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय के सत्र वाद संख्या 73/2022 में दोनों दोषियों को सजा सुनाई।मामला रानीगंज थाना कांड संख्या 321/2021 से संबंधित है ।

सजा पाने वालों में रानीगंज हसनपुर के 40 वर्षीय मो. फिरोज पिता मो.खलील और 42 वर्षीय मो. कौशर पिता स्व. रमजान हैं। मामले में एक अन्य अभियुक्त बीबी शकीला पति – स्व.मो. अब्दुल रज्जाक को न्यायालय ने विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए।

मो.निजाम, पिता मो. अलाउद्दीन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने पुलिस के समक्ष दिए गए अपने फर्द बयान मे बताया कि मृतक उनका छोटा भाई था जिसकी शादी हजरत की पुत्री शकीला खातून के साथ हुई थी। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में अनबन हो जाने की वजह से शकीला खातून अपने पति के विरुद्ध डोरी एक्ट के मुकदमा दायर की थी और संबंध सुधारने हेतु वह अपने सुसराल में ही रहने लगा था लेकिन 29 अक्टूबर 2021 को रानीगंज अररिया जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण तरफ रोड़ किनारे मो. मोजाहीद के धान लगा हुआ खेत में मृतक मो.रज्जाक की लाश पड़ी हुई मिली, जिसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर कर, मारपीट करते हुए हत्या कर दी गई थी।उक्त स्थान पर मृतक रज्जाक का मोटरसाइकिल व मोबाईल फोन भी बरामद हुआ था।

मामले में शिकायतकर्ता निजाम ने इन तीनों ही अभियुक्तों के अलावा मो. हसन,अयूब उर्फ कालू, सास नुत्फुन निशा पति मो. हजरत को भी अभियुक्त बनाया था।जिस पर अनुसंधान लंबित है ।

न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर स वरीय अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह और देव नारायण सेन ने कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी। दोनों ही पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई ।