पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिला कि एक पतला दुबला व्यक्ति इंडस्ट्रियल एरिया बालाजी फर्नीचर के पास खड़ा होकर प्रतिबंधित नशीली दवाई कैप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में मुखबिर के बताये स्थान में जाकर संदेही की तस्दीक किया गया, संदेही मिलने से नाम पता पूछने पर अपना नाम धरम साहू पिता प्रेमू दास साहू निवासी पनारा पारा जगदलपुर का रहने वाला बताते हुए अपने कब्जे से बिक्री करने के लिए रखे एक प्लास्टिक थैला में प्रतिबंधित नशीली केप्सूल पाईवोन स्पॉस प्लस/ट्रामाडोल कुल 600 नग किमती 4,940 रूपये को अम्बागुडा जिला कोरापुट में स्थित तूफान मेडिकल के संचालक से खरीद कर लाना बताया, जिसे मौके पर समक्ष गवाहों के पूछताछ कर जब्त करने पश्चात उक्त आरोपित के निशानदेही पर सप्लायर शेख मोहम्मद हसन पिता शेख तूफान निवासी कुम्हालीपुट अम्बागुडा थाना जिला कोरापुट ओड़िशा से सप्लाई के संबंध में पूछ-ताछ करने पर अपराध स्वीकार कर अपने कब्जे में रखे अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाई केप्सूल ट्रामाडोल 1,176 नग किमती 11,642 रु, तथा Pentazocine इंजेक्शन एम्पुल 190 नग किमती 7,123 रु को पेश करने से वजह जब्त करते हुए दोनों आरोपितों को आज शुक्रवार को गिरफ्तार किया। कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया गया।