महिला का आरोप है कि वर्ष 2022 में मनीष नामक आरोपी उसे शिमला में एक सरकारी क्वार्टर में ले गया और जबरन उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाए। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार आरोपी ने उसके साथ शिमला के एक निजी होटल में भी दुष्कर्म किया। उन्होंने मनीष पर पिटाई के भी आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर बालूगंज पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) व 323 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला पुलिस थाना से भेज़ी गई शून्य एफआईआर पर बालूगंज थाने में ये एफआईआर पंजिकृत हुई है।
फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।