एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष सहित 3 को जमानत नहीं, 6 को राहत

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जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विवि में आयोजित किया गया। जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था। इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया। वहीं पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया। ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत प्रदेशाध्यक्ष सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए शेष को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।