नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्ति पर चला पीला पंजा

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एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जांच में यह पाया गया था कि उपरोक्त आरोपियों के द्वारा मुहाल भदरोया उप-तहसील गंगथ जिला कांगड़ा में विभिन्न जगहों पर अपने लिये रिहायशी मकानों का निर्माण किया हुआ है। इसके बाद राजस्व विभाग से उपरोक्त घरों की निशानदेही करवाने पर यह पाया गया कि यह सभी मकान सरकारी जमीन पर बनाये गये थे। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त निर्मित अवैध भवनों पर कार्यवाही करने हेतु स्थानीय प्रशासन से लगातार पत्राचार व कार्यवाही की गई। जिला पुलिस नूरपुर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील गंगथ द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भूमि बेदखली वारंट जारी किए गए थे।

वहीं जिला पुलिस नूरपुर के प्रयत्नों से शनिवार को हिमाचल प्रदेश भू राजस्व एक्ट 1954 की धारा 163 के अधीन जारी भूमि बेदखली की अनुपालना में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध रूप से निर्मित दो मकानों को तोड़ दिया गया तथा दो अन्य मकानों को स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने कब्जे मे ले लिया है। इन छह आरोपियों में दो महिलाओं सहित चार पुरूष आरोपी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ कांगड़ा जिला के विभिन्न पुलिस थानों में नशे से सम्बंधित मामले दर्ज हैं।