उपायुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूपी 1164/2023 मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वन भूमि को चिन्हित किया जाए, उन पर कब्जा लिया जाए और जो भूमि राजस्व विभाग के कब्जे में गैर-वन उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई है, उसे वन विभाग को सौंपा जाए। इसी आदेश के तहत जिला भर में वन विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।
बैठक में अधिकारियों ने आदेशों को लागू करने के दौरान सामने आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें स्टाफ की कमी को सबसे बड़ी समस्या माना गया। इस पर उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अलग से योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा के अलावा सभी उपमंडलाधिकारी और वन मंडलाधिकारी मौजूद रहे।