सिवनी पुलिस पर हिरासत और मारपीट के आरोपः हाईकोर्ट ने दिया एमएलसी व सुरक्षा का आदेश

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कॉर्पस ने अदालत को बताया कि उसे मध्यप्रदेश पुलिस ने बिना औपचारिक गिरफ्तारी के हिरासत में लेकर एक होटल में रखा और पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी में मारपीट की गई। बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है और महाराष्ट्र के जालना अपने घर लौटने के लिए सुरक्षा चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि कॉर्पस का एमएलसी परीक्षण आज ही सरकारी अस्पताल, जबलपुर में कराया जाए। सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम का 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए। एमएलसी के बाद कॉर्पस को पुलिस सुरक्षा के साथ जालना (महाराष्ट्र) भेजा जाए।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने यह स्पष्ट किया कि उसने मामले के आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि याचिकाकर्ता चाहे तो आगे विधिक कार्यवाही कर सकता है।