मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंदयातायात एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से रात के 11 बजे तक और 28 अक्टूबर की सुबह दो बजे से दिन के दस बजे तक सभी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस समय भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, शहर में सामान्य नो-एंट्री का समय पहले की तरह लागू रहेगा।
छोटे मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोकआदेश के मुताबिक, 27 अक्टूबर को दोपहर दो बजे से रात के आठ बजे तक शहर में सभी छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 27 अक्टूबर की शाम तीन बजे से रात के आठ बजे तक चांदनी चौक से कांके और राम मंदिर के बीच ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन वर्जित रहेगा। इस दिन फिरायालाल से चडरी तालाब की ओर जाने वाली और जेल चौक से फिरायालाल जाने वाली रोड में सभी प्रकार का परिचालन वर्जित रहेगा।