नई दिल्ली, 16 सितंबर । उच्चतम न्यायालय ने सागा ग्रुप को ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में यूपी और हरियाणा में दर्ज विभिन्न एफआईआर के मामलों में अभिनेता आलोक नाथ को राहत दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगले आदेश तक आलोक नाथ के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
आलोक नाथ सागा ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर हैं। आलोक नाथ के खिलाफ यूपी और हरियाणा में सागा कोआपरेटिव सोसायटी के घोटाले में निवेशकों की ओर से एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। आलोक नाथ ने कहा कि उन्होंने दस साल पहले सागा को ऑपरेटिव सोसायटी का प्रचार किया था और ये प्रचार एक प्रोफेशनल की हैसियत से किया था। उनका सोसायटी के वित्तीय लेनदेन या कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। आलोक नाथ ने कहा है कि उनकी छवि बेदाग रही है और उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।