वित्त मंत्रालय ने सीजीएसटी की नई दरों को किया अधिसूचित, 22 सितंबर से होंगी प्रभावी

Share

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर ढांचे में संशोधन करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी किया है। जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने सात अनुसूचियों में नवीनतम जीएसटी स्लैब की दरों को अधिसूचित किया है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठके में मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 फीसदी की दर से ही कर लगेगा। हालांकि, विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी कर लगेगा, जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा।

उल्‍लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं, जो पांच, 12, 18 और 28 फीसदी हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है।