जोन 7 कमिश्नर राकेश शर्मा ने शनिवार काे बताया कि जोन के अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि भवन स्वामियों द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2012 से 2015 के मध्य निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा करवाया गया था। किंतु 62 भूमि भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि के उपरांत भी अपनी भूमि- भवन पर रेनवॉटर सिस्टम स्थापित करके जमा एफडीआर को मुक्त करने हेतु कार्यालय में आवेदन जमा नहीं किया गया।
निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर संबंधित 62 भवन भूमि स्वामियों की रेन वॉटर स्थापित सिस्टम स्थापित करने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय जमा 11 लाख 4 हजार 141 रुपये की राशि को राजसात करने की कार्रवाई की गई। अब जोन 7 के नगर निवेश विभाग द्वारा शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत राजसात की गयी एफडीआर राशि से संबंधित 62 व्यक्तियों के भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की कार्रवाई की जाएगी।