शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त करने के मामले में निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन का पालन करें

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याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले के हिंडौन व करौली विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान निर्वाचन विभाग ने शिक्षकों को बीएलओ के पद पर नियुक्ति से मुक्त रखने की गाइडलाइन पर ध्यान दिए बिना ही उन्हें बीएलओ नियुक्त कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के हाल के निर्देशानुसार बूथ की वोटर लिस्ट में वोटर के तौर पर नामित कार्मिक को बीएलओ के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वहीं उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए शिक्षक को बीएलओ पद पर नियुक्ति से छूट दी है, लेकिन फिर भी प्रार्थियों को अन्य विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ नियुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने भी पूर्व में तेनसिंह के मामले में इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए थे। इसलिए प्रार्थियों को अन्य विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाए।