यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को अवमानना नोटिस

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यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहन सिंह की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार रिट कोर्ट ने याची के ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य बकाया भुगतान का आदेश दिया था। आरोप है कि इस आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है। इसीलिए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई।