यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहन सिंह की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार रिट कोर्ट ने याची के ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य बकाया भुगतान का आदेश दिया था। आरोप है कि इस आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है। इसीलिए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई।