भाजपा ने जमीन बचाओ, मकान बचाओ के लिए बनाई समिति

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समिति के संयोजक भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जमवाल होंगे, जबकि बिहारी लाल शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में विधायक सुधीर शर्मा, मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर वर्मा को भी शामिल किया गया है।

गरीबों को फिर से भूमिहीन नहीं होने देंगे: सुधीर शर्मा

समिति के सदस्य एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर के दिहाड़ीदार मजदूर और किसान, जो वर्षों से सरकार द्वारा दी गई भूमि पर रह रहे हैं, आज कांग्रेस सरकार की लचर नीति के चलते फिर से बेघर होने की कगार पर हैं। भाजपा ने संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया जाएगा ताकि भूमिहीनों को फिर से भूमिहीन न होना पड़े। यह लड़ाई वंचित वर्ग के हक के लिए है।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 163 सामान्य भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को देती है। वहीं धारा 163-A, जिसे पूर्व भाजपा सरकार ने जोड़ा था, राज्य सरकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने का अधिकार देती थी।

हालांकि, 5 अगस्त 2025 को हिमाचल हाईकोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिससे अतिक्रमण के नाम पर हटाए जा रहे गरीबों को फिलहाल राहत मिली है।

पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 2002 में लाई गई नीति के तहत 5 से 20 बीघा तक की जमीन पर कब्जा करने वालों को जमीन नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत 1.65 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। याचिकाकर्ता पूनम गुप्ता की ओर से इस नीति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अगस्त 2002 में केवल प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन पट्टे देने से इनकार कर दिया था।