अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 29 मार्च 2019 को फागी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह 8 बजे काम पर गया था और घर पर उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी। वह सुबह 11 बजे जब किसी काम से घर लौटा तो उसकी बेटी वहां पर नहीं मिली। उसने पीडिता की सभी जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसे शक है कि उसका रिश्तेदार ही उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह 19 फरवरी को भी उसे ले गया था, तब परिजनों ने समझा दिया था, लेकिन उसने दुबारा अपराध किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी को 15 मई 2019 को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। जांच में पता चला कि अभियुक्त महेश ने भी अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को सहयोग किया था।