छत्तीसगढ़ के नाै राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म

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कार्रवाई का आधार

निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत की गई है। इस प्रावधान के अनुसार, राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय अपना नाम, पता, पदाधिकारियों की जानकारी देना अनिवार्य है, साथ ही इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को तत्काल सूचित करना होता है।

इसके अतिरिक्त, आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है।