उच्च न्यायालय ने संजय सेठ के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर लगाई रोक

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संजय सेठ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाजपा नेता अनिल टाईगर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में संजय सेठ सहित अन्य नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने संजय सेठ सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत को बताया गया कि पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है। इसलिए प्राथमिकी को निरस्त किया जाए।