हाटगम्हरिया ट्रिपल मर्डर केस का फैसला: पांच दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना

Share

यह मामला हाटगम्हरिया थाना कांड संख्या 04/2024 से जुड़ा है, जो 17 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। इस घटना में बड़ा नूरदा गांव के निवासी रोयवारी सिंकु, उनकी पुत्री रायमुनी सिंकु और रसिका सिंकु की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनके शवों को छिपा दिया गया था ताकि अपराध पर पर्दा डाला जा सके।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान मंगल सिंह सिंकु, मोटरा सिंकु, जोगेन सिंकु, सोमा सिंकु और टुपरा सिंकु के रूप में हुई। ये सभी बड़ा नूरदा गांव के चेतान साई टोला (ऊपर टोला) के निवासी हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि घटना के पीछे जमीन विवाद और पारिवारिक रंजिश मुख्य कारण थे। आरोपितों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत तीनों की हत्या की और फिर शवों को छिपाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।

पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता के चलते मामले की परतें जल्द ही खुल गईं और आरोपितों को कानून के शिकंजे में ले लिया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश कर यह सिद्ध कर दिया कि सभी आरोपित हत्याकांड में संलिप्त थे।