हथियार लेकर चलने पर पाबंदी, डीसी ने जारी किए आदेश

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जतिन लाल ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रास बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी में बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण करवाएं बिना दर्शन की अनुमति नहीं होगी।