सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

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याचिका में कहा गया है कि मंत्री विजय शाह ने संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन किया है।उनका सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने वाला और देश में धार्मिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को विजय शाह के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच में शामिल होने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। विजय शाह की ओर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

दरअसल, इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा खड़ा हुआ था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।