एसआई भर्ती प्रकरण में सुनवाई जारी

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कैलाशचन्द व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने पक्ष रखा।याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा के दिन से काफी पहले ही आरपीएससी से लीक हो गया था। ऐसे में यह व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था। जिससे भर्ती परीक्षा की सुचिता और शुद्धता भंग हो गई थी। मामले में एसओजी ने आरपीएससी के सदस्यों, ट्रेनी एसआई सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए।