हिसार : जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति को नहीं मिली जमानत, हिरासत अवधि बढ़ी
ज्योति के वकील ने किया दावा कि गलत धाराओं में किय गया चालान
हिसार, 23 जून (हि.स.)। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में
गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट ने हिरासत अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है। सोमवार को पूर्व की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद ज्योति मल्होत्रा की वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने ज्योति की हिरासत अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी है।
दरअसल, पुलिस ने जासूसी के आरोप में 16 मई को ज्योति को उसके घर से गिरफ्तार किया था। ज्याेति 9 दिन तक पुलिस रिमांड पर रही और उसके बाद वह लगातार न्यायिक हिरासत
में हैं। काेर्ट उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। ज्योति के वकील
कुमार मुकेश का कहना है कि वे अब सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। वे अन्य कानूनी
विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं।
उधर, ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि ज्योति
पर गलत धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस की जांच से ऐसा नहीं लगता कि ज्योति पर जो आरोप लगाया गया है,
वह सही है। कुमार मुकेश ने यह भी कहा कि पुलिस की चार्जशीट से पता चलेगा कि पुलिस
ने किस आधार पर ज्योति पर कार्रवाई की है। कुमार मुकेश ने कहा कि अगर बीएनएस की धारा
152 नहीं हटती है तो पुलिस 90 दिन में चार्जशीट पेश कर सकती है। अगर धारा हट जाती है
तो बाकी धाराओं के हिसाब से 60 दिन में चार्जशीट पेश कर सकती है। अगर पुलिस अपनी जांच
में 152बी बरकरार रखती है तो वह 90 दिन में चार्जशीट पेश कर सकती है। पाकिस्तान के
लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ज्योति से
कई बार जाकर जेल मिल चुके हैं। वकील के अनुसार ज्योति अपने ताऊ के बारे में पूछती है।
वह पिता से कहती है कि ताऊजी से कहना मैं जल्दी घर आ जाउंगी। जेल प्रशासन का कहना
है कि ज्योति जेल में पूरी तरह से ठीक है और अपनी दिनचर्या पूरी करती है। वह पूरा खाना
खाती है और पूरी नींद ले रही है।