ईद-उल-अजहा पर पशु वध की अनुमति वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 6 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में उर्स और ईद-उल-अजहा के दौरान जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति देने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विशालगढ़ किला एक संरक्षित इमारत है और वहां पशु-पक्षियों की कुर्बानी पर प्राधिकरणों ने रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बांबे हाई कोर्ट के 3 जून को कुर्बानी की अनुमति दी। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कल बकरीद है और 12 जून को उर्स के दिन तक पशु-पक्षियों की कुर्बानी की अनुमति दी गई है। तब कोर्ट ने कहा कि संरक्षित इमारतों में कई धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल ने कहा कि जब वे त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगायी थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस आदेश को संशोधित कर दिया कि किसी बंद जगह पर जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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