पंचायत चुनाव पर रोक हटाने को लेकर हाई कोर्ट में कल सुनवाई
देहरादून, 24 जून (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के संबंध में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष आज (मंगलवार) ही केस मेंशन कर सुनवाई करने का अनुरोध किया। याचिका मेंशन करते वक्त सरकार की तरफ कहा गया कि 9 जून को सरकार ने जो नियमावली बनाई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें क्या जल्दी है। पिछले एक साल से अधिक समय बीत चुका है, चुनाव नहीं कराए। कोर्ट ने इससे पहले कई बार चुनाव कराने के आदेश दिए थे, उसके बाद भी चुनाव नहीं कराए और अब इसमें क्या जल्दी है।
मंगलवार को सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है। नोटिफिकेशन पेश होने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार अपरान्ह 2 बजे का समय निर्धारित किया है।
—————-