अंकिता हत्याकांड: तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास
-कोर्ट ने चार लाख मुआवजा देने के दिए आदेश
देहरादून, 30 मई (हि.स.)। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार देते हुए भादंवि की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत में दोषी पाए गए पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले में दोषी पाए गए सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), आईटीपीए में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है।न्यायालय ने मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवज़ा देने के भी आदेश दिए हैं।
कोटद्वार के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पंत ने कहा कि तीनों दोषियों को सजा सुना दी गई है और यह कोर्ट का एतिहासिक फैसला है।