पंजाब में नई आबकारी नीति को मंजूरी, कई शुल्क घटाए

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पंजाब में नई आबकारी नीति को मंजूरी, कई शुल्क घटाए

-फार्म हाउस पर रख सकेंगे 36 बोतलें

-सरकार ने काऊ सैस को 50 फीसदी बढ़ाया

-इकहरी बीयर शॉप की फीस दो लाख से घटाकर की 25 हजार

-पंजाब में नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने को मंजूरी

चंडीगढ़, 27 फरवरी (हि.स.)। पंजाब सरकार ने राज्य में नए साल के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत आबकारी नीति के माध्यम से 11 हजार 20 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति को गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पहली बार आबकारी राजस्व 10,000 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।

नई नीति में यह भी व्यवस्था की गई है कि ठेकों की नई अलॉटमेंट ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी। आबकारी नीति, 2025-26 में देसी शराब की दरों में वृद्धि नहीं की गई।

पंजाब में पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए फार्म स्टे के लाइसेंस धारकों को शराब रखने की सीमा 12 क्वाट्र्स (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) से बढ़ाकर 36 क्वाट्र्स (आई.एम.एफ.एल.) कर दी गई है।

इसके साथ ही बीयर, वाइन, जिन, वोडका, ब्रांडी, रेडी-टू-ड्रिंक और अन्य शराब उत्पाद रखने की सीमा में भी इसी प्रकार से वृद्धि की गई है। अल्कोहल की कम मात्रा वाले शराब उत्पाद जैसे बीयर, वाइन, रेडी-टू-ड्रिंक की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअलोन (इकहरी) बीयर शॉप की फीस प्रति शॉप दो लाख रुपये से घटाकर 25000 रुपये प्रति शॉप कर दी गई है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब में नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है।

इसी तरह शराब पर लगने वाली गौ भलाई फीस में 50 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति भी दे दी गई है जिससे अब यह फीस एक रुपए प्रति प्रूफ लीटर से बढक़र डेढ़ रुपये प्रति प्रूफ लीटर हो गई है। इससे गौ भलाई फीस की उगाही जो अब 16 करोड़ रुपये है, वर्ष 2025-26 में बढक़र 24 करोड़ रुपये हो जाएगी। डिस्टिलरी द्वारा थोक विक्रेता को बेची जाने वाली शराब की कीमत) में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के गठन को मंजूरी

विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करके हवाई, रेल, सडक़ आवागमन और अन्य संभावित तरीकों के माध्यम से पंजाबवासियों को आरामदायक तीर्थ यात्रा करवाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत “पंजाब तीर्थ यात्रा समिति” के गठन को भी सहमति दे दी। पंजाब सरकार ने वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी और रेलगाड़ी/बसों के माध्यम से लगभग 34 हजार श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। “पंजाब तीर्थ यात्रा समिति” इस योजना के तहत यात्रा प्रबंधों को कुशल एवं सुचारू बनाने का कार्य देखेगी।

जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया बदली

मंत्रिमंडल की बैठक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण में भी बदलाव किया गया है। जन्म के एक साल के अंदर बच्चे का पंजीकरण न होने पर अब परिवार को कोर्ट में जाकर आदेश पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से यह काम करवा सकेंगे। वहीं अब अगर किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण मौत होती है तो डॉक्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मौत का कारण लिखना होगा।

पानी दूषित करने पर 15 लाख तक जुर्माना

कैबिनेट मीटिंग में जल संशोधन एक्ट 2024 को मंजूरी दी गई। उसके बड़ा संशोधन किया गया। पहले नियम तोडऩे पर तीन महीने से साल तक की सजा होती थी। अब नियम तोडऩे पर जेल नहीं, जबकि पांच हजार से 15 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक्ट में पहले ही संशोधन किया है। इससे पहले 18 राज्यों में इसमें संशोधन किया। अब पंजाब ने इसमें संशोधन किया है। विभाग में सेक्रेटरी स्तर का का एग्जीक्यूटिव अफसर नियुक्त किया। उसके लिए चेयरमैन भी बनेगा। कंसेट में कोई संशोधन नहीं करेगा। बड़ा अपराध करने पर पुरानी सजा प्रावधान रहेगा।

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