हत्या के मामले में सगे भाईयों समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा

Share

हत्या के मामले में सगे भाईयों समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा

हमीरपुर, 27 फरवरी (हि.स.)। राठ कोतवाली के कैथा गांव में 13 वर्ष पूर्व युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दो सगे भाईयों समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो पर 11-11 हजार व दो पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

गांव निवासी पीड़ित भाई मान सिंह ने राठ कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 17 फरवरी 2013 की सुबह करीब साढ़े 10 बजे उसके भाई जयसिंह की गांव के लाल दिवान के बाड़े के पास गांव के ही अरविंद व उसके भाई प्रहलाद के अलावा वीरेंद्र व राजकुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जिसकी मौके पर मौत हो गई है। बताया कि घटना का मुख्य कारण पंचायत मित्र के चुनाव को लेकर उक्त लोग रंजिश मानते थे। मामले में पुलिस ने चार लोगों प्रहलाद व अरविंद पुत्रगण गोकुल, बीरेंद्र पुत्र ब्रजभूषण एवं राजकुमार पुत्र प्रभुदयाल जोशी के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी प्रहलाद व राजकुमार पर 11-11 हजार व अरविंद एवं बीरेंद्र को 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

—————