अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का किया विरोध

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अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का किया विरोध

नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से कहा कि क्रिश्चियन मिशेल के भागने का खतरा है और अगर वो एक बार भाग गया तो उसे जांच के लिए दोबारा प्रत्यर्पित कराना काफी मुश्किल होगा। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि मिशेल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। मिशेल छह साल से अधिक समय तक जेल में गुजार चुका है। मिशेल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है।

दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज किया था। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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