इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रद्द की यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रद्द की यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 

– भर्ती रद्द हाेते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय

लखनऊ, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से निकाली गई पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। भर्ती रद्द होते ही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होंगी और बोर्ड के पूर्व अधिकारियों पर इस नए मामले में भी जांच का शिकंजा कस सकता है। पिछली जांच अभी जारी है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती के लिए योग्यता मानकों में बदलाव शासन स्तर पर हो सकता हैं। बोर्ड को बदलाव करने करने का कोई भी अधिकार नहीं हैं। बाेर्ड को अब नए सिरे प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए तकरीबन 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 40 हजार ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। मामला कोर्ट में जाने के कारण परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ था। वजह यह थी कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो आवेदन के लिए डिप्लोमा की योग्यता मांगी गई थी। इससे पूर्व बार्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका ने इस भर्ती के लिए डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। मौजूद चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी इस फैसले के विरूद्ध इलाहाबाद कोर्ट चले गये। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने प्रक्रिया रद्द कर दिया है।